अयोध्या न्यूज डेस्क: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की तारीख 5 अगस्त 2020 को ‘ब्लैक डे’ बताकर पोस्ट करने के मामले में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक युवक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सरवन निवासी 25 वर्षीय परवेज खान को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया है।
कोर्ट ने परवेज खान को तीन धाराओं में दोषी मानते हुए प्रत्येक धारा में एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर कुल 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला 5 अगस्त 2020 का है, जब परवेज ने बाबरी मस्जिद की तस्वीर के साथ चार वॉट्सऐप स्टेटस लगाए थे।
इन स्टेटस में उसने राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के दिन को ‘ब्लैक डे’ बताया था। इसके अलावा कुछ अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई थीं। मामला सामने आने के बाद सरवन थाना पुलिस ने केस दर्ज किया और उसी दिन परवेज को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया था।
पुलिस ने मोबाइल फोन और मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच भोपाल की साइबर फोरेंसिक लैब से कराई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहित परसाई की अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए कोर्ट ने परवेज खान को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।