अयोध्या न्यूज डेस्क: अयोध्या जिले में सुरक्षा कारणों से अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। DM निखिल टीकाराम फुंडे ने धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP डॉ. गौरव ग्रोवर के साथ बताया कि हाल के दिनों में पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बिना अनुमति उड़ाए गए ड्रोन से सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी थी, जिसके बाद प्रदेश स्तर पर सख्ती बरतने के निर्देश मिले हैं।
प्रशासन के मुताबिक, अब कोई भी संस्था या व्यक्ति अगर ड्रोन उड़ाना चाहता है तो उसे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यह प्रतिबंध सुरक्षा बल, पुलिस विभाग और आधिकारिक सरकारी कार्यों पर लागू नहीं होगा। राम मंदिर क्षेत्र पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और यहां एंटी-ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय है, जो बिना अनुमति उड़ने वाले ड्रोन को निष्क्रिय कर देता है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार का ड्रोन इस्तेमाल करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और अफवाहों से बचें। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए यह कदम आवश्यक माना जा रहा है।
इस फैसले के बाद अयोध्या में ड्रोन संचालन सिर्फ आधिकारिक और सुरक्षा मंजूरी मिलने पर ही संभव होगा, ताकि रामनगरी और खासकर राम मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा में कोई चूक न हो।