अयोध्या न्यूज डेस्क: भोपाल–अयोध्या बायपास परियोजना में हो रही पेड़ों की कटाई पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कड़ा रुख अपनाते हुए अगली सुनवाई तक तत्काल रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पुष्पा सत्यनारायणा और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने की।
यह परियोजना करीब 16 किलोमीटर लंबी 10 लेन सड़क से जुड़ी है, जिसके लिए लगभग 8,000 पेड़ों के काटे जाने की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि यह परियोजना मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 के नियमों और एनजीटी के पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।
सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल को बताया गया कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) की बैठक के मिनट्स अब तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस पर एनजीटी ने आदेश दिया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक परियोजना स्थल पर किसी भी तरह की पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी।
हालांकि, एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना सड़क परियोजना से जुड़े अन्य कार्य जारी रख सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।